फ्रीलांस पत्रकार अपनी प्रेस आईडी कैसे प्राप्त करें?

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फ्रीलांस पत्रकार(freelance Journalist) अपनी प्रेस आईडी(Press I’d) कैसे प्राप्त करें? जानेंगे हम आज के इस ब्लॉग में। अगर आप फ्रीलांसर पत्रकार के तौर पर पत्रकारिता( Freelance Journalism) कर रहें है तो आपको अपने लिए एक प्रेस आईडी की आवश्यकता होगी जो उन मानकों को पूरा करे जो एक पत्रकार कहलाने के लिए होता है।

फ्रीलांस पत्रकार
फ्रीलांस पत्रकार

एक पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ होता है जिसका काम ही देश और दुनियां में घटने वाली घटनाओं समेत; हर उस जानकारी को प्रदान करना है जो एक आम इंसान को पता होनी चाहिए।

फ्रीलांस पत्रकार इतना अहम क्यों है?

अगर हम न्यूज़ एजेंसियों द्वारा नियुक्त किए गए पत्रकारों के साथ एक फ्रीलांस पत्रकार की तुलना करें तो निम्नलिखित असमानताएं समझ आती है। जिसमे फ्रीलांस पत्रकारों की कार्यभार न्यूज़ एजेंसियों से नियुक्त पत्रकारों के कार्यभार से अधिक होता है साथ ही पत्रकारिता के रिस्क की भी अगर हम बात करें तो फ्रीलांस पत्रकारों के ऊपर ज्यादा रिस्क होता है; आइए जानते है कैसे।

  • न्यूज़ एजेंसियां अपने पत्रकारों को संरक्षण प्रदान करती है जबकि फ्रीलांस पत्रकार को अपनी सुरक्षा स्वयं तय करनी होती है।
  • न्यूज़ एजेंसियों के पत्रकारों को सिर्फ एक काम पर फोकस करना पड़ता है बाकी अन्य कार्यो के लिए अलग से टीम मिलती है जबकि एक फ्रीलांस पत्रकार को कवरेज से लेकर एडिटिंग, राइटिंग, प्रूफ रीडिंग और अपलोडिंग का प्रबंध स्वयं करना पड़ता है।
  • न्यूज़ एजेंसियों के पत्रकारों को शुरुआत से आर्थिक समर्थन प्राप्त रहता है जबकि एक फ्रीलांस पत्रकार को अपने आय व्यय का सारा प्रबंधन स्वयं ही करना पड़ता है।
  • न्यूज़ एजेंसियां अपने कम्पनी के बने हुए नाम के बदौलत पत्रकार को बनी बनाई पहचान मुफ्त में देते हैं जबकि एक फ्रीलांस पत्रकार को अपने काम की बदौलत अपना नाम कमाना पड़ता है जो कि कोई आसान बात नहीं है।

इस तरह से हमें समझ आता है कि न्यूज़ एजेंशियो से नियुक्त पत्रकारों की अपेक्षा फ्रीलांस पत्रकारों की अहमियत क्यों ज्यादा है।

फ्रीलांस पत्रकार अपनी प्रेस आईडी कैसे प्राप्त करें?

असल मे फ्रीलांस पत्रकारों के लिए प्रेस आईडी की प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि आपके पास न्यूज़ एजेंसी नहीं होती इस वजह से आप आरएनआई नम्बर नहीं प्राप्त कर पाते हैं।

मुख्य बात यह है कि प्रेस आईडी प्राप्त करने के लिए आरएनआई नहीं नम्बर प्राप्त करना अत्यंत अनिवार्य है।

अतः अगर आप एक फ्रीलांस पत्रकार है तो आपको सबसे पहले अपने न्यूज़ पोर्टल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी करनी पड़ेगी। उस न्यूज़ पोर्टल का रजिस्ट्रेशन आपको ‘उद्यम पोर्टल’ से करना होगा।

Udyam Registration कैसे करें इसकी प्रक्रिया क्या है?

फ्रीलांस पत्रकार
फ्रीलांस पत्रकार
  • इच्छुक उद्यमी को सबसे पहले http://www.udyamregistration.gov.in पोर्टल पर जाना है।
  • वेबसाइट के होमपेज पर “For New Entrepreneurs who are not Registered yet as MSME” पर क्लिक करना है।
  • लिंक पर क्लिक करने के बाद नए उद्यमियों के लिए ऑनलाइन उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
  • यहाँ पर आधार नंबर और उद्यम का नाम डालना होगा और Verification & Generate OTP पर क्लिक करना है।जिसके बाद मोबाइल पर प्राप्त हुए OTP के माध्यम से आगे बढ़ना है।OTP भरने के बाद अगले पेज पर Type of organization, enter PAN number and validate PAN Card आदि भरने के लिए कहा जाएगा।
  • इस उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बाकी की पूछी गई जानकारी को भर कर आप अपने पंजीकरण को पूरा कर सकते हैं |

उद्यम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आप आरएनआई रजिस्ट्रेशन के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते है।

आरएनआई (RNI) रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है?

फ्रीलांस पत्रकार अपनी प्रेस आईडी कैसे प्राप्त करें?
फ्रीलांस पत्रकार अपनी प्रेस आईडी कैसे प्राप्त करें?

आपका न्यूज़ पोर्टल जब उद्यम पोर्टल में रजिस्टर हो जाएगा उसके बाद भारत के लिए आपका न्यूज़ पोर्टल के रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित किया जाएगा। इसके बाद, शीर्षक सत्यापन के लिए एक आवेदन करना होता है, जिसमे आपके-

  1. न्यूज़ पोर्टल का नाम
  2. मालिक का नाम
  3. प्रकाशित भाषा
  4. समय अवधि
  5. आपके प्रकाशन का प्रस्तावित क्षेत्र।

सूचना संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जाएगी। जैसा कि इंटरनेट ने लोकप्रियता हासिल की है, आरएनआई के साथ शीर्षक सत्यापन के लिए एक ऑनलाइन आवेदन दायर किया जा सकता है।

शीर्षक सत्यापन की प्रक्रिया

  • सबसे पहले जिला मजिस्ट्रेट आवेदक की साख की पुष्टि करता है और फिर उपलब्धता की जाँच के लिए आवेदन को आरएनआई को अग्रेषित करता है।
  • तत्पश्चात शीर्षक की उपलब्धता के बारे में जिला मजिस्ट्रेट और प्रकाशक को सूचित करने के लिए RNI द्वारा शीर्षक सत्यापन(Title Verification) का एक पत्र जारी किया जाता है व प्रकाशक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के साथ समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू करने के लिए एक घोषणापत्र दायर किया जाता है।

एक RNI रजिस्ट्रेशन फॉर्म या आवेदन RNI को निम्न तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है।

  • शीर्षक सत्यापन की एक सत्यापित प्रति,
  • घोषणा की प्रति,
  • अखबार का पहला अंक और
  • ‘नो फॉरेन टाई-अप’ हलफनामा एक नोटरी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित।

तो दोस्तो कैसी लगी आपको हमारी जानकारी कृपया कमेंट कर के जरूर बताएं। अगर आप भी अपने न्यूज़ पोर्टल का रजिस्ट्रेशन(News Portal Registration) करवाना चाहते हैं तो 7k Network से आज ही संपर्क करें। अपने सुझाव लिखना मत भूले क्योंकि आपके सुझाव हमारे लिए अहमियत रखते है। जुड़े रहिए 7k Network के साथ।

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